Widow Grant Scheme: हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में विधवा अनुदान योजना शुरू की है, जिसके तहत महिलाओं को बैंक के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना के लिए केवल वही महिलाएं पात्र होंगी, जिनकी पारिवारिक आय तीन लाख रुपये या इससे कम है तथा महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है। उन्होंने बताया कि कोई भी महिला जिसने पहले किसी ऋण मामले में डिफॉल्ट नहीं किया हो तथा वह हरियाणा की निवासी हो, इस योजना का लाभ ले सकती है।
महिलाएं कर सकती हैं ये काम
हरियाणा महिला विकास निगम की विधवा अनुदान योजना के तहत विधवा महिलाएं सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत डेयरिंग, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा अंडर व्हीकल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, पापड़ बनाना, अचार बनाना, कन्फेक्शनरी शॉप, फूड स्टॉल, आइसक्रीम मेकिंग यूनिट, बिस्किट मेकिंग, टिफिन सर्विस, स्कूल यूनिफॉर्म सिलाई आदि जैसे काम शुरू कर सकती हैं।
योजना का लाभ उठाने के लिए
योजना का लाभ उठाने के लिए आपको निर्धारित दस्तावेज जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आवासीय प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं। इसके अलावा सभी दस्तावेजों की दो प्रतियां जरूरी हैं। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।