RBI Guideline: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) समय-समय पर पुराने, कटे-फटे या क्षतिग्रस्त नोटों को लेकर गाइडलाइन जारी करता रहता है, ताकि आम जनता को असुविधा का सामना न करना पड़े। हाल ही में RBI ने फिर से साफ किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कटे-फटे नोट आसानी से बदलवा सकता है और उसे इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं इस नई गाइडलाइन की मुख्य बातें।
कटे-फटे नोट क्या होते हैं?
कटे-फटे नोट वे होते हैं जो फटे, जले, अधूरे या बेहद गंदे होते हैं। ऐसे नोटों का सामान्य लेन-देन में इस्तेमाल करना मुश्किल होता है। हालांकि, RBI इन्हें “कटे-फटे” या “दोषपूर्ण” नोटों की श्रेणी में रखता है और इन्हें बदलने की सुविधा देता है।
नोट बदलने की प्रक्रिया
RBI के मुताबिक, कटे-फटे नोटों को किसी भी राष्ट्रीयकृत या निजी बैंक की शाखा में ले जाकर बदला जा सकता है। इसके लिए आपको कोई फॉर्म भरने या पहचान पत्र दिखाने की जरूरत नहीं है। बैंक कर्मचारी नोट को उसकी स्थिति के हिसाब से स्वीकार करते हैं और तय मूल्य के हिसाब से नया नोट देते हैं।
कौन से नोट बदले जा सकते हैं?
RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिन नोटों का बड़ा हिस्सा सही सलामत है और उनकी पहचान की जा सकती है, उन्हें बदला जा सकता है। नोट के दो टुकड़े होने या उसका आधा हिस्सा गायब होने पर भी कुछ शर्तों के तहत उसके मूल्य का कुछ प्रतिशत वापस मिल सकता है। छोटे नोटों को लेकर खास नियम 1, 2, 5, 10 जैसे छोटे मूल्य के नोट भी बदले जा सकते हैं।
RBI ने स्पष्ट किया है कि बैंक इन नोटों को बदलने के लिए बाध्य हैं, चाहे उनकी स्थिति कैसी भी हो। किसी भी बैंक को यह कहने का अधिकार नहीं है कि वे केवल बड़े मूल्य के नोट ही बदलेंगे। कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा नोट बदलने की प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। इसके लिए कोई भी बैंक या शाखा ग्राहक से कोई शुल्क नहीं लेगी। अगर कोई कर्मचारी शुल्क मांगता है, तो ग्राहक शिकायत दर्ज करा सकता है।