PAN Card: ITR फाइलिंग का मौसम आ गया है और अब हर किसी का दिमाग टैक्स, डिडक्शन और रिफंड को लेकर उलझा हुआ है। लेकिन इस भागदौड़ में क्या आपने चेक किया कि आपका PAN कार्ड एक्टिव है या इनएक्टिव? अगर नहीं, तो सावधान हो जाइए। क्योंकि इनएक्टिव PAN आपके रिफंड को रोक सकता है। ITR कैंसल हो सकता है और इसके अलावा ₹10,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
PAN का एक्टिव होना क्यों जरूरी है?
PAN कार्ड आपकी पूरी वित्तीय पहचान का आधार है। बैंकिंग, प्रॉपर्टी, निवेश और टैक्स से जुड़ा कोई भी बड़ा कदम PAN के बिना अधूरा है। अगर यह इनएक्टिव हो गया तो…
ITR फाइल करना संभव नहीं होगा।
20% तक TDS कट सकता है।
टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा।
₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
बड़े ट्रांजेक्शन अटक सकते हैं।
किन वजहों से PAN इनएक्टिव हो सकता है?
पैन-आधार लिंक नहीं
सरकार ने पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने लिंक नहीं किया है, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है।
एक से ज़्यादा पैन
अगर आपके नाम पर एक से ज़्यादा पैन जारी हैं, तो विभाग डुप्लीकेट पैन को निष्क्रिय कर देता है।
मृतक व्यक्तियों के पैन कार्ड भी निष्क्रिय कर दिए जाते हैं।
घर बैठे कैसे चेक करें कि पैन सक्रिय है या निष्क्रिय
चरण 1: इनकम टैक्स की वेबसाइट खोलें
https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएँ।
चरण 2: ‘अपना पैन सत्यापित करें’ विकल्प चुनें
होमपेज पर ‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन में “अपना पैन सत्यापित करें” पर क्लिक करें।
चरण 3: विवरण दर्ज करें
पैन नंबर
पूरा नाम (पैन पर)
जन्म तिथि (दिनांक/माह/वर्ष)
मोबाइल नंबर (ओटीपी के लिए)
चरण 4: ओटीपी दर्ज करें
अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को सही जगह दर्ज करें।
चरण 5: पैन स्थिति जांचें
यदि आपको यह संदेश दिखाई देता है: “पैन सक्रिय है और विवरण पैन डेटाबेस के अनुसार हैं”, तो बधाई हो!
यदि आपको यह संदेश दिखाई देता है: “पैन निष्क्रिय है” या “कोई रिकॉर्ड नहीं मिला”, तो तुरंत कार्रवाई करें।