Haryana Loan Mafi Yojana: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला! इन लोगों का कर दिया लोन माफ, जानें जल्दी

Haryana Loan Mafi Yojana: हरियाणा की महिलाओं को नायब सैनी की सरकार ने खास तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने स्वरोजगार के लिए हरियाणा महिला विकास निगम से ऋण लेने वाली 7305 महिलाओं को राहत दी है, जो किसी कारणवश ऋण नहीं चुका पाई थीं। इन पर 6 करोड़ 63 लाख रुपये की बकाया राशि माफ कर दी गई है।

इसमें 3 करोड़ 82 लाख रुपये मूलधन

इसमें 3 करोड़ 82 लाख रुपये मूलधन और 2 करोड़ 81 लाख रुपये ब्याज शामिल हैं। यह राशि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चुकाई जाएगी, ताकि निगम को वित्तीय बोझ से बचाया जा सके। महिला एवं विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार 30 जून 2024 तक बकाया राशि नहीं चुका पाने वाली महिलाओं का मूलधन और ब्याज माफ कर दिया गया है।

महिला विकास निगम ग्रामीण

महिला विकास निगम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत 1 लाख 50 हजार रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराता है। जिन महिलाओं की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, उन्हें ऋण के लिए पात्र माना जाएगा।

जिनकी वार्षिक आय 1.8 लाख रुपये

जिनकी वार्षिक आय 1.8 लाख रुपये है तथा उनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है, वे सिलाई, कढ़ाई, किराना, साहूकारी, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटीक व जनरल स्टोर सहित अन्य कार्यों के लिए योजना का लाभ ले सकते हैं। ऋण पर अनुसूचित जाति की महिलाओं को 25 हजार रुपये तथा अन्य वर्ग की महिलाओं को अधिकतम 10 हजार रुपये की सब्सिडी महिला विकास निगम द्वारा दी जाती है, जबकि शेष राशि सहकारी बैंकों से प्राप्त की जाती है।

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