EPFO Update: कर्मचारियों और खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी! केंद्र सरकार जारी किया ये आदेश 

EPFO Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाताधारकों और कर्मचारियों के लिए अहम खबर। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी देने के बाद अब EPFO ने कर्मचारियों को एक और बड़ी राहत दी है।

EPFO ने PF ट्रांसफर की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। इसके तहत अब सेवा अवधि में ओवरलैप होने यानी एक ही दिन दो कंपनियों में नौकरी दिखाए जाने पर PF का पैसा ट्रांसफर या निकालने का दावा खारिज नहीं किया जाएगा, इस संबंध में EPFO की ओर से सर्कुलर भी जारी किया गया है।

सेवा अवधि ओवरलैप होने पर PF ट्रांसफर क्लेम रिक्वेस्ट खारिज नहीं की जाएगी

EPFO की ओर से 20 मई 2025 को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि अब ट्रांसफर क्लेम सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जाएगा क्योंकि दो कंपनियों की सेवा तिथियों में ओवरलैप है। ओवरलैपिंग सर्विस की वजह से ट्रांसफर क्लेम को सीधे खारिज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा वास्तविक कारणों से भी हो सकता है।

यदि किसी ट्रांसफर क्लेम में ओवरलैपिंग तिथियां पाई जाती हैं, तो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय उस क्लेम को खारिज न करें, ऐसे मामलों में स्पष्टीकरण तभी मांगा जाएगा, जब वास्तव में इसकी आवश्यकता होगी। ट्रांसफर ऑफिस को जिम्मेदारी दी गई है कि वह क्लेम को वापस या खारिज किए बिना प्रक्रिया को आगे बढ़ाए और केवल महत्वपूर्ण मामलों में ही स्पष्टीकरण मांगे।

ईपीएफओ ने पुराने निर्देश दोहराए

सर्कुलर में पुराने निर्देश दोहराते हुए कहा गया है कि ट्रांसफर करने वाले (स्रोत) ऑफिस की जिम्मेदारी है कि वह सभी विवरणों की जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि ट्रांसफर में कोई गलती न हो। पेंशन डिवीजन ने उन कर्मचारियों के लिए भी दिशा-निर्देश दिए हैं, जिनके पास एक से अधिक पीएफ अकाउंट नंबर हैं, ताकि उन्हें ईपीएस (पेंशन स्कीम) का लाभ मिल सके। आपको बता दें कि जब कोई कर्मचारी अपनी नौकरी बदलता है, तो वह अपने पुराने नियोक्ता के ईपीएफ खाते से शेष राशि को नए नियोक्ता के ईपीएफ खाते में ट्रांसफर कर सकता है, इस प्रक्रिया को ट्रांसफर क्लेम कहा जाता है।

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