7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों को दोहरा लाभ देते हुए नए नियम (7th CPC Pension Rules) लागू किए हैं। दरअसल, सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस संबंध में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने अधिसूचना जारी कर सभी संबंधित विभागों को निर्देश भी जारी किए हैं। पेंशन को लेकर नए नियम (पेंशन नियम) लागू होने से पेंशनभोगियों (पेंशनभोगियों की खबर) को आर्थिक लाभ मिलेगा।
सरकार ने पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए यह फैसला लिया है। भविष्य में रिटायर होने वाले अन्य कर्मचारी (सेवानिवृत्त कर्मचारी की खबर) भी इसका लाभ ले सकेंगे।
पेंशन को लेकर विभाग ने बनाया यह नियम
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने पेंशन को लेकर नए नियम तय करते हुए अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक, जैसे ही रिटायर कर्मचारी की उम्र 80 साल होगी, उसकी पेंशन में अतिरिक्त पेंशन (अनुकंपा भत्ता पेंशन नियम) का लाभ जुड़ जाएगा।
अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ते का लाभ कर्मचारी की आयु जिस माह में 80 वर्ष पूरी होगी, उसकी पहली तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा।
आयु बढ़ने पर अतिरिक्त पेंशन में भी वृद्धि होगी
अनुकंपा पेंशन भत्ते के संबंध में नियम तय किए गए हैं कि वर्तमान पेंशन पर आयु के प्रतिशत के अनुसार इसमें वृद्धि होगी। यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी की आयु 80 वर्ष से 85 वर्ष के बीच है, तो उसे मूल पेंशन पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ (मूल पेंशन नियम) दिया जाएगा।
100 वर्ष की आयु तक इसमें हर 5 वर्ष में 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी। 85 से 90 वर्ष की आयु वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियमानुसार मूल पेंशन पर 30 प्रतिशत लाभ (पेंशन वृद्धि) मिलेगा।
यदि किसी कर्मचारी की आयु 90 से 95 वर्ष है, तो उसे मूल पेंशन पर 40 प्रतिशत अनुकंपा भत्ता मिलेगा। 95 से 100 वर्ष की आयु पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन (अनुकंपा भत्ता) दिया जाएगा। 100 वर्ष की आयु के बाद इसे दोगुना कर दिया जाएगा, यानी मूल पेंशन पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ पेंशनभोगियों को दिया जाएगा।
इस नियम के तहत किया गया अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के उपनियम छह में प्रावधान किया गया है कि सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों को 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर अनुकंपा भत्ता यानी अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाए।
सभी विभागों को निर्देश जारी
नए पेंशन नियमों को सही तरीके से लागू करने और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं। पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ उस महीने की पहली तारीख से मिलेगा, जिस महीने कर्मचारी 80 वर्ष का हो जाता है।